CPCB ने Bharat Petroleum BPCL: को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशनों और भंडारण टर्मिनलों में भाप रिकवरी सिस्टम स्थित नहीं करने के लिए पर्यावरण मुआवजा के रूप में 2 करोड़ रुपये का जुर्माना करने के लिए कहा गया है।
CPCB ने Bharat Petroleum BPCL: Volatile organic compounds
भाप रिकवरी सिस्टम को Refueling के पर्यन्त और गैसोलीन के भंडारण के पर्यन्त अन्य होने वाले परिवर्तनशील organic compound (VOC) Volatile organic compounds को पकड़ने और रिसाइकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिससे वायु प्रदूषण और धुंध में VOC का पहला योगदान है, और उनके Negative health प्रभाव भी हो सकते हैं।
CPCB ने Bharat Petroleum BPCL: Central Pollution Control Board
(CPCB) Central Pollution Control Board 2016 से (BPCL) Bharat Petroleum Corporation Limited और अन्य तेल कंपनियों को भाप रिकवरी सिस्टम स्थापित करने के लिए notice जारी कर रहा है। हालांकि, बीपीसीएल ने अभी तक इन आदेशों का क़बूल नहीं किया है।
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2 crore fine
बीपीसीएल को सीपीसीबी का notice एक स्वागत निपुण कदम है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक health की रक्षा करने में मदद मिलेगी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निहित है। इसका मतलब यह है कि प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने से कम करने की लागतों के लिए प्रदूषक जिम्मेदार हैं।
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(CPCB) ने कहा की मुझे उम्मीद है कि (बीपीसीएल) (सीपीसीबी) के नोटिस का पालन करेगा और अपने सभी पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशनों और भंडारण टर्मिनलों पर जल्द से जल्द भाप रिकवरी सिस्टम स्थापित करेगा। और जुर्माने की राशि निर्धारित किए समय पर भुगतान करेगा।